समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बुधवार को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 2019 के हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया है। रामपुर की अदालत ने एक निचली अदालत के फ़ैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता को पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए की गई टिप्पणी के मामले में हेट स्पीच का दोषी पाया था।
हेट स्पीच केस में आजम ख़ान बरी, इसी मामले में हुए थे अयोग्य
- उत्तर प्रदेश
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- 24 May, 2023
जिस मामले में सजा के बाद आजम ख़ान की विधायकी गई थी अब उसी मामले में वह अदालत से बरी हो गए हैं। तो सवाल है कि क्या उनकी विधायकी उन्हें वापस मिलेगी?

आजम ख़ान ने प्रधानमंत्री पर देश में ऐसा माहौल बनाने का आरोप लगाया था जिसमें 'मुसलमानों को रहना मुश्किल हो गया है'।