ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी पुलिस ने वारंट जारी किया है। यह वारंट उनके खिलाफ मोहम्मदी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मुकदमे के मामले में जारी किया गया है। इस मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मोहम्मद ज़ुबैर ने दो समूहों के बीच नफरत फैलाने का काम किया है। 

बता दें कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज एक मामले में मोहम्मद ज़ुबैर को 5 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज एक अन्य मुकदमे में जमानत ना होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे।

लखीमपुर खीरी की स्थानीय अदालत ने मोहम्मद ज़ुबैर से 11 जुलाई को हाजिर होने के लिए कहा है। अदालत के आदेश पर ही लखीमपुर खीरी में ज़ुबैर के खिलाफ यह मुकदमा पिछले साल दर्ज हुआ था।