रामदेव जी कोरोनिल को लेकर फिर फँस गए हैं । मद्रास हाईकोर्ट ने उन पर दस लाख रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है और कोरोनिल नामका उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है । कोरोनिल ट्रेडमार्क तमिलनाडु की एक दूसरी कंपनी के पास 2013 से ही रजिस्टर्ड है । देखिये शीतल के सवाल
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