कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में 'घोर विफल' होने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा-