कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा को अगले आदेश तक टीएमसी के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया।
हाईकोर्ट ने पार्टी पर व्यक्तिगत हमले करने वाले भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी द्वारा दायर शिकायतों को सुनने में 'घोर विफल' होने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को भी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा-
हाईकोर्ट ने फटकारा- 'चुनाव आयोग फेल', भाजपा के अपमानजनक विज्ञापन पर रोक
- पश्चिम बंगाल
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- 29 Mar, 2025
केंद्रीय चुनाव आयोग जब राजनीतिक दलों की मनमानी पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ऐसे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भाजपा से कहा कि वो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन नहीं छाप सकती। हाल ही में भाजपा ने दो विज्ञापन प्रकाशित कराए थे, जिनमें एक में टीएमसी को भ्रष्टाचार का मूल कारण बताया गया था। दूसरे विज्ञापन में टीएमसी को सनातन विरोधी बताया गया था। जानिए पूरा घटनाक्रमः
