सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘यूपीएससी जिहाद’ जैसे कार्यक्रम को विषैला क़रार दिए जाने के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर एक बार टीवी न्यूज़ चैनलों को संयम बरतने की हिदायत दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया चैनलों को ख़बर चलाने में संयम बरतने का निर्देश जारी करते हुए प्रोग्राम कोड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन्स को लागू करने को भी कहा। दिल्ली हाईकोर्ट 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा।