दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत में लोगों को बूस्टर डोज़ उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है जबकि दुनिया के दीगर मुल्क़ों में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज़ को लेकर प्रस्तावित रोलआउट उसके सामने रखे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बारे में उसे अपना स्टैंड बताए।
केंद्र बताए, बूस्टर डोज़ क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है: हाई कोर्ट
- दिल्ली
- |
- 26 Nov, 2021
कोरोना की डबल डोज़ के बाद क्या बूस्टर डोज़ भी जरूरी है, यह सवाल कई लोगों के मन में है।

जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि बूस्टर डोज को लेकर मीडिया में अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसे लेकर मेडिकल ओपिनियन भी अलग-अलग हैं।