ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में केजरीवाल जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ईडी ने गुरुवार को दलील दी कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक है और न ही संवैधानिक। इसने कहा कि यह क़ानूनी अधिकार तक नहीं है। ईडी ने अदालत में हलफनामा दायर कर यह दलील दी है।
ताजा हलफनामे में ईडी ने कहा है कि किसी भी राजनीतिक नेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है, भले ही वह चुनाव नहीं लड़ रहा हो। इसमें कहा गया है कि यहां तक कि यदि गिरफ़्तार हो तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी अंतरिम जमानत नहीं दी जाती है।