दिल्ली की एक अदालत ने बाटला हाउस मुठभेड़ में आरिज़ ख़ान को दोषी पाया है। उस पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या करने का आरोप था। वह आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है। यह मुठभेड़ दक्षिण दिल्ली में सितंबर, 2008 को हुई थी।
बाटला हाउस मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिदीन का आरिज़ ख़ान दोषी
- दिल्ली
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- 15 Mar, 2021
दिल्ली की एक अदालत ने बाटला हाउस मुठभेड़ में आरिज़ ख़ान को दोषी पाया है। उस पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या करने का आरोप था। वह आतंकवादी गुट इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा, "अभियोजन पक्ष ने अभियोग साबित कर दिया है और अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। यह साबित हो चुका है कि अभियुक्त आरिज़ ख़ान भागने में कामयाब रहा और अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुआ। इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 और 27 के तहत दोषी ठहराया जाता है।"
अदालत 15 मार्च को सज़ा सुनाएगी।