अदालत ने कहा- “चूंकि जांच एजेंसी के कब्जे में याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ के दौरान एकत्र की गई कुछ अतिरिक्त सामग्री हो सकती है, जिसे वे इस अदालत के समक्ष रखना चाह सकते हैं, जो वर्तमान मामले का फैसला करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसी सामग्री स्वयं याचिकाकर्ता के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है।”
जस्टिस शर्मा ने तब कहा कि वह जवाब का इंतजार करेंगी और अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख देंगी। वकील सिंघवी ने कहा कि "उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो गुरुवार को खत्म हो रही है। मैं लेडीशिप से रिमांड का आधार तय करने के लिए कह रहा हूं। इसके लिए किसी से जवाब की जरूरत नहीं है।"