दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूबर मोहक मंगल को समाचार एजेंसी एएनआई के ख़िलाफ़ उनके हालिया वीडियो में इस्तेमाल किए गए कुछ आपत्तिजनक शब्दों और हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गुरुवार को उस सुनवाई के दौरान आया, जिसमें एएनआई ने मोहक मंगल के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर किया था। मंगल ने कोर्ट में सहमति जताई कि वे अपने वीडियो से 'हफ्ता वसूली' और 'गुंडा राज' जैसे शब्दों सहित आपत्तिजनक हिस्सों को हटा देंगे।
मामले की शुरुआत तब हुई जब मोहक मंगल ने 25 मई को अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने एएनआई पर कॉपीराइट स्ट्राइक के ज़रिए 'उगाही' और 'ब्लैकमेल' जैसे गंभीर आरोप लगाए। मंगल ने दावा किया था कि एएनआई के एक प्रतिनिधि ने उनके वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए 40 लाख रुपये से अधिक की मांग की थी।