आबकारी नीति मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी थी उस मामले का विस्तृत आदेश शुक्रवार को सामने आया। अदालत ने कहा कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सीधा साक्ष्य देने में विफल रहा है। अदालत ने ईडी पर पक्षपातपूर्ण तरीक़े से भी काम करने का आरोप लगाया।
केजरीवाल की बेल पर आदेश: अपराध की आय पर सीधा सबूत नहीं, 'ईडी पक्षपाती'
- दिल्ली
- |
- 21 Jun, 2024
दिल्ली की एक अदालत द्वारा गुरुवार को केजरीवाल को जमानत देने का मामला इसका आदेश अपलोड होने से पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। जानिए, जमानत देते हुए स्थानीय राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार के आदेश में क्या कहा है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, राउज एवेन्यू कोर्ट की जज न्याय बिंदु ने कहा कि 'न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना चाहिए'। जज ने कहा, 'यदि कोई आरोपी अपनी बेगुनाही साबित होने तक सिस्टम के अत्याचारों को झेलता है, तो वह कभी यह कल्पना नहीं कर सकता कि उसके पक्ष में वास्तव में न्याय हुआ है।' यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया आधार पर केजरीवाल का अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।