सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आवारा कुत्तों के प्रबंधन से संबंधित नियमों को लागू करने में नाकामी के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आवारा कुत्तों को पकड़ने और स्टे होम में रखने के 11 अगस्त के आदेश को स्टे करने की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अंतिम आदेश कब सुनाया जाएगा। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकारा है, उससे लगता है कि उसने आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लिया है।