केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने गुरूवार को कहा है कि किसानों को आंदोलन करने का हक़ है लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल तक के लिए बंद करके नहीं रखा जा सकता है।
‘किसानों को प्रदर्शन का हक़ लेकिन सड़कों को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते’
- दिल्ली
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- 21 Oct, 2021
किसान संगठन कृषि क़ानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बीते 11 महीनों से धरना दे रहे हैं।

बता दें कि किसान संगठन कृषि क़ानूनों को ख़त्म करने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बीते 11 महीनों से धरना दे रहे हैं।
अदालत प्रदर्शनकारियों को सड़कों से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने जवाब देने के लिए किसान संगठनों को तीन हफ़्ते का वक़्त दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।