केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने गुरूवार को कहा है कि किसानों को आंदोलन करने का हक़ है लेकिन सड़कों को अनिश्चित काल तक के लिए बंद करके नहीं रखा जा सकता है।