सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को कहा कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर भेज दिया जाना चाहिए। जो भी संगठन इस काम में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों के बीच आया है। 


जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच आवारा कुत्तों के हमलों के बाद रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं पर एक न्यूज रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा कि वह केवल केंद्र सरकार की दलीलें सुनेगी और इस विषय पर कुत्ता प्रेमियों या किसी अन्य पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी।