गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह इस बात का फ़ैसला कैसे कर सकती है कि किसी को क्या खाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी रेहड़ी लगाने वालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को की। इन लोगों की रेहड़ियों को अहमदाबाद नगर निगम ने जब्त कर लिया था। क्योंकि कुछ पार्षदों ने इस बात की शिकायत की थी कि रेहड़ियों में नॉन वेज खाना बिकता है।