गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा है कि वह इस बात का फ़ैसला कैसे कर सकती है कि किसी को क्या खाना चाहिए। अदालत ने यह टिप्पणी रेहड़ी लगाने वालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को की। इन लोगों की रेहड़ियों को अहमदाबाद नगर निगम ने जब्त कर लिया था। क्योंकि कुछ पार्षदों ने इस बात की शिकायत की थी कि रेहड़ियों में नॉन वेज खाना बिकता है।
ये आप तय करेंगे कि हम क्या खाएं?, हाई कोर्ट की अहमदाबाद नगर निगम को डांट
- गुजरात
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 - 10 Dec, 2021

 
अहमदाबाद नगर निगम के रेहड़ियों पर नॉन वेज नहीं बिकने के आदेश को लेकर हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाई है। 

हाई कोर्ट ने नगर निगम से कहा कि वह इस बारे में जल्द विचार करे। 
सुनवाई के दौरान अदालत ने नगर निगम के वकील से कहा, “आपकी क्या दिक़्कत है। आप नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते, ये आपका मामला है। आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि मैं बाहर क्या खाऊं। कल को आप यह भी तय करने लगेंगे कि मुझे अपने घर के बाहर जाकर क्या खाना चाहिए।” 

























