दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार Paranjoy Guha Thakurta की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिका में में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) द्वारा लगाए गए 'गैग ऑर्डर' (वीडियो/खबरों के प्रकाशन पर प्रतिबंध) को चुनौती दी गई है। यह फैसला 17 सितंबर 2025 को आया था। पत्रकारों और संगठनों ने इस फैसले और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B) द्वारा जारी टेकडाउन नोटिसों की कड़ी आलोचना की है, इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया है।