अदालत ने कहा- "सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) नियमों पर अपने संशोधनों को रद्द करने के लिए सेबी को निर्देश देने के लिए कोई वैध आधार नहीं उठाया गया है।''