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अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी

अडानी जांचः आखिरकार सेबी को 3 महीने का समय मिल ही गया

पीटीआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के समूह के खिलाफ शॉर्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी" के आरोपों की जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन महीने का समय दे दिया।
चीफ डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रेगुलेटर को 14 अगस्त तक का समय दिया। अदालत ने मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया।

पीटीआई के मुताबिक अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उसे सौंपी गई जस्टिस ए एम सप्रे समिति की रिपोर्ट पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर सकें।

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सुप्रीम आदेश सेबी द्वारा अदालत को सूचित किए जाने के दो दिन बाद आया है कि उसने 2016 से किसी भी अडानी समूह की कंपनियों की जांच नहीं की है, जैसा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है जिन्होंने समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों की जांच की मांग की है। 
एक जवाबी हलफनामे में, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने हलफनामे में कहा था कि "हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित और/या उत्पन्न होने वाले मुद्दों से कोई संबंध और/या संबंध नहीं है।"

सेबी ने आरोपों की जांच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से छह महीने का और समय मांगा था। सप्ताह के शुरू में सुनवाई के दौरान इससे इनकार करते हुए, अदालत ने कहा, "हम अब 6 महीने का समय नहीं दे सकते। काम में थोड़ी तत्परता बरतने की जरूरत है। एक साथ एक टीम रखो। हम अगस्त के मध्य में मामले को सूचीबद्ध कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं.. कम से कम समय के रूप में 6 महीने नहीं दिए जा सकते हैं। सेबी अनिश्चित काल के लिए लंबी अवधि नहीं ले सकता है और हम उन्हें 3 महीने का समय देंगे।

अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर "दशकों के दौरान स्टॉक में हेरफेर और ऑडिट में धोखाधड़ी" का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी समूह आरोपों से इनकार करता चला आ रहा है लेकिन हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट आजतक वापस नहीं ली है।

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क़मर वहीद नक़वी
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