कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को लखनऊ की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ जमानत दी। यह मामला 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी को एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने अपमानजनक और सेना की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला बताया था।