कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को लखनऊ की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में जमानत दे दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों के साथ जमानत दी। यह मामला 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव पर राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी को एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी ने अपमानजनक और सेना की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला बताया था।
राहुल को इस मामले में भी मिली जमानत, लेकिन आगे क्या होगा?
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- 15 Jul, 2025
Rahul Gandhi Defamation Case: सेना पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में उन्हें जमानत मिल गई है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें इस मामले में स्थायी राहत भी मिल सकेगी?

मानहानि का यह मामला सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है। उनका पद भारतीय सेना में कर्नल के समकक्ष है। शिकायत के अनुसार, 16 दिसंबर 2022 को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया और जनता को संबोधित करते हुए 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांग्त्से क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए टकराव का ज़िक्र किया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, 'लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तरह-तरह की बातें पूछेंगे, लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई क्यों हुई।'