सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बानु मुश्ताक मैसूर दशहरा उत्सव की मुख्य अतिथि बनी रहेंगी। विरोधियों की याचिका खारिज कर दी गई, जानें पूरी खबर और कोर्ट का तर्क।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या संविधान में कहीं यह उल्लेख है कि किसी खास धर्म के व्यक्ति को इस तरह के आयोजन में भाग लेने से रोका जा सकता है।