जिस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को योगेंद्र यादव की दलीलों की तारीफों के पुल बांधे थे, उसी पर वह बुधवार को चुनाव आयोग की दलीलों से सहमत होता दिखा। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया में दिए गए 11 दस्तावेजों को मतदाताओं के लिए आसान और सही ठीक बताया है।
बिहार SIR: चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज मंजूरी किए, यह वोटरों के लिए सहूलियत- SC
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- 13 Aug, 2025
Bihar SIR मामले में मतदाताओं के लिए क्या चुनाव आयोग द्वारा तय 11 दस्तावेज काफ़ी हैं? जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मतदाताओं के लिए सहूलियतभरा क्यों बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए 11 दस्तावेजों को पहचान के तौर पर स्वीकार किया है। इससे यह प्रक्रिया सभी के लिए खुली है और आसान है। यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आयी, जिनमें एसआईआर प्रक्रिया को मतदाताओं के लिए परेशानी वाला और कुछ लोगों को वोटिंग से रोकने वाला बताया गया था। चुनाव आयोग ने दावा किया है कि यह प्रक्रिया बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही करने के लिए शुरू की गई है।