कहां करें आवेदनः गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आवेदकों की आसानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। आवेदकों को उस वर्ष का खुलासा करना होगा जिसमें उन्होंने बिना किसी दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से किसी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीएए के तहत लाभ तीन पड़ोसी देशों के गैर-दस्तावेज अल्पसंख्यकों तक बढ़ाया गया है।