केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह किसी भी कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित मौत के मुआवजे के लिए ज़िम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर कर यह कहा है।
कोरोना वैक्सीन से मौत के मुआवजे के लिए केंद्र ज़िम्मेदार नहीं: सरकार
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- 29 Nov, 2022
कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करती रही और हवाई जहाज में यात्रा करने जैसी कई जगहों पर वैक्सीन को ज़रूरी करने वाली सरकार ने आख़िर क्यों कहा कि वह वैक्सीन से हुई मौत के मुआवजे के लिए ज़िम्मेदार नहीं है?

सरकार ने कहा है कि यदि किसी को लगता है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण किसी की मौत हुई है तो मुआवजे के लिए एक सिविल कोर्ट से संपर्क कर सकता है। इसने यह भी साफ़ कहा है कि इस तरह के दावों का हर केस के आधार पर फ़ैसला करना होगा। बता दें कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव के मामले दुनिया भर में आते रहे हैं। शुरुआत में जब भारत में ऐसे मामले आए थे तो उन दावों को खारिज किया गया। लेकिन बाद में सरकार ने कहा था कि हर वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं और कोरोना वैक्सीन के मामले में भी ऐसा ही है। उसने यह भी कहा था कि अधिकतर दुष्प्रभाव मामूली थे और गंभीर मामलों की संख्या तो बेहद मामूली थी।