एक मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी के एक तकनीशियन मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी। उन पर नाबालिग स्कूली लड़की से बलात्कार करने का आरोप है और पॉक्सो के तहत मुक़दमा चल रहा है।