आईटी क़ानून 2021 लागू करने के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया की दिक्क़तें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि रेजिडेंट ग्रीवांस अफ़सर नियुक्त करने में इसे बहुत समय नहीं दिया जा सकता है।
ट्विटर इंडिया को अदालत की फटकार, पूछा, आईटी क़ानून कब लागू होगा?
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- 6 Jul, 2021
आईटी क़ानून 2021 लागू करने के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया की दिक्क़तें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सोशल मीडिया कंपनी से कहा है कि रेजिडेंट ग्रीवांस अफ़सर नियुक्त करने में इसे बहुत समय नहीं दिया जा सकता है।

अदालत ने कड़ा रवैया अपनाते हुए ट्विटर इंडिया से कहा है कि वह आईटी क़ानून 2021 के दूसरे प्रावधानों को भी लागू करने के मुद्दे पर गुरुवार तक पूरी जानकारी उसे दे।
जस्टिस रेखा पल्ली ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ट्विटर इंडिया से कहा कि उसे अब तक यह नियुक्ति कर लेनी चाहिए थी। इसके साथ ही 31 मई को अदालत को गुमराह करने वाला बयान देने के लिए भी अदालत ने उसे खरी-खोटी सुनाई।