दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस को झटका दिया है। इसने पुलिस को कहा है कि वह एफ़आईआर की कॉपी न्यूज़क्लिक को दे। न्यूज़क्लिक लगातार मांग कर रहा है कि उसको एफ़आईआर की कॉपी दी जाए ताकि पता चले कि किन-किन आरोपों के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए भी दिल्ली पुलिस की आलोचना की जाती रही है कि आख़िर बिना एफ़आईआर की कॉपी दिए वह गिरफ़्तार कैसे कर सकती है।
अदालत ने पुलिस से कहा- एफआईआर की प्रति न्यूज़क्लिक को सौंपें
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- 6 Oct, 2023
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा आख़िर न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ यूएपीए के तहत दर्ज एफ़आईआर की कॉपी क्यों नहीं दे रही है? जानिए, अब दिल्ली की अदालत ने क्या आदेश दिया।

इसको दिल्ली की अदालत में चुनौती दी गई। पुलिस ने पुरकायस्थ की एफआईआर की कॉपी की मांग का विरोध किया। लेकिन अदालत ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को न्यूज़क्लिक को उस एफआईआर की एक प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसके तहत उसके प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को तीन दिन पहले गिरफ्तार किया गया था।