ज्ञानवापी मसजिद विवाद के मामले में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष जश्न मना रहा है तो मुसलिम पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है।
ज्ञानवापी मामला: अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा?
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- 13 Sep, 2022
मसजिद कमेटी ने क्या दलीलें अदालत के सामने रखी और अदालत ने इन दलीलों पर क्या कहा, इसे जानिए।

मसजिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील ने कहा है कि विरोधी पक्ष की याचिका सुने जाने योग्य नहीं थी। इसके बावजूद निचली अदालत ने उसे स्वीकार किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस मामले में अपील की जानी चाहिए।
बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि श्रृंगार गौरी के मामले को आगे सुना जा सकता है।