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बजट 2023: इनकम टैक्स में नई छूट, नया स्लैब क्या है, नया चुनें या पुराना?

वित्त मंत्री ने आज 1 फरवरी को बजट 2023 पेश करते हुए इनकम टैक्स में कई स्लैब और छूट की घोषणा की है। हालांकि लोग अभी भी खुश नहीं है। यहां यह बताना जरूरी है कि पिछले साल दो तरह की टैक्स छूट स्कीम पेश की गई थी। इसमें एक नई थी और दूसरी पुरानी। वेतनभोगी ज्यादातर लोग पुरानी स्कीम को ही चुनते थे। लेकिन तमाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) नई इनकम टैक्स व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं। जानिए अब इस साल घोषित नई और पुरानी इनकम टैक्स नीति क्या है। 

वित्त मंत्री की घोषणाओं से लगता है कि अब वेतनभोगी लोग नई टैक्स व्यवस्था को ज्यादा अपनाएंगे। सरकार की पिछली इनकम टैक्स नीति से कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया था। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की तादाद अभी भी आबादी के हिसाब से बेहद कम है। 
ताजा ख़बरें
  • 1) ₹3 लाख तक की आमदनी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत इनकम टैक्स से पूरी तरह मुक्त है।
  •  2) ₹3 से ₹5 लाख के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से टैक्स। 
  •  3) ₹5 लाख से ₹7.5 लाख तक की व्यक्तिगत आय पर नई व्यवस्था के तहत 10 प्रतिशत की दर से टैक्स।
  • 4) ₹ 7.5 लाख से ₹ ​​10 लाख के बीच की आय पर नए के तहत 15 प्रतिशत की दर से टैक्स।

10 लाख रुपये से ऊपर के तीन स्लैब

  •  5) ₹10 लाख और ₹12.5 लाख के बीच की व्यक्तिगत आय पर नई व्यवस्था के तहत 20 प्रतिशत की दर से टैक्स।
  •  6) ₹12.5 लाख से ₹15 लाख तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स।
  •  7) 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स।
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पुराना टैक्स स्लैब

  • 1) ₹2.5 तक की आय दोनों व्यवस्थाओं के तहत टैक्स से मुक्त है।
  •  2) ₹2.5 से ₹5 लाख के बीच की आय पर पुरानी और साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत 5 प्रतिशत की दर से टैक्स।
  •  3) पुरानी व्‍यवस्‍था के तहत 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की व्‍यक्तिगत आय पर 15 प्रतिशत की दर से टैक्स।
  •  4) ₹7.5 लाख से ₹10 लाख के बीच की आय पर पुरानी व्यवस्था में 20 प्रतिशत की दर से टैक्स।
  •  5) पुरानी व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपये से ऊपर की व्यक्तिगत आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स।

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क़मर वहीद नक़वी
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