भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के कामकाज के प्रति अपनी बढ़ती निराशा को दर्शाते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 30 अगस्त 2024 को इसकी समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को यह नोटिस दिया है। सिंधु जल संधि के अनुच्छेद XII (3) के तहत, इसके प्रावधानों को समय-समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिये संशोधित किया जा सकता है।