सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीते दिनों कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने की मांग को ठुकरा दिया। शीर्ष अदालत की जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया।
सांप्रदायिक हिंसा: जांच के लिए आयोग की मांग से SC का इनकार
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- 26 Apr, 2022
रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक झड़पों व हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सामने दायर याचिका को अदालत ने क्यों ठुकरा दिया?

अदालत ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी से कहा, आप चाहते हैं कि इन मामलों की जांच कोई पूर्व सीजेआई करें। अदालत ने पूछा, “क्या यहां कोई खाली बैठा है। हमसे ऐसी राहत देने को ना कहें जो इस अदालत के द्वारा न दी जा सकती हो।”