कर्नाटक हाईकोर्ट में आज हिजाब पर अटॉर्नी जनरल जनरल की लंबी चौड़ी दलीलों के बीच फुल बेंच ने कर्नाटक सरकार से पूछा कि हिजाब पर आपका क्या स्टैंड है? संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इसे संस्थानों पर छोड़ दिया गया है।




तब अदालत ने पूछा कि अगर संस्थान हिजाब की अनुमति देते हैं, तो क्या आपको आपत्ति होगी? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर संस्थानों को अनुमति देनी है तो जब मुद्दा उठेगा, तो हम निर्णय लेंगे ...।" इस पर अदालत ने कहा कि आपको एक स्टैंड तो लेना ही होगा।