नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। सोमवार को हुई लंबी बहस के बाद विधेयक को लेकर वोटिंग हुई। विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। अब इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक में अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, पारसी, सिख, जैन और ईसाई प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक की आलोचना की है और इसे संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ बताया है। राज्यसभा में बुधवार को इस विधेयक पर चर्चा होगी।
नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास
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- 10 Dec, 2019
नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। विधेयक के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि 80 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया।
