सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट परीक्षा में कथित धांधली पर सख्त टिप्पणी की लेकिन उसने एडमिशन और काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के नतीजों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को नोटिस जारी किया। नीट पेपर लीक होने को अदालत में चुनौती दी है, जिसे सरकार इनकार करती रही है। अदालत ने सरकार और एनटीए से कहा कि "यह इतना आसान नहीं है... क्योंकि आपने यह किया है। परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है... इसलिए हमें जवाब चाहिए।"