सुप्रीम कोर्ट ने वेब सिरीज़ 'तांडव' के निर्माताओं को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उनके ख़िलाफ़ अलग-अलग तीन मामले चल रहे हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम. आर. शाह की बेंच ने इस मामले से जुड़े लोगों से कहा है कि वे ज़मानत के लिए हाई कोर्ट जाएं।
'तांडव' के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं
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- 27 Jan, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने वेब सिरीज़ 'तांडव' के निर्माताओं को गिरफ़्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उनके ख़िलाफ़ अलग-अलग तीन मामले चल रहे हैं। बेंच ने इस मामले से जुड़े लोगों से कहा है कि वे ज़मानत के लिए हाई कोर्ट जाएं।

निर्माता अली अब्बास ज़फ़र, एमेजॉन प्राइम इंडिया की अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, पटकथा लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता मुहम्मद जीशान अयूब की अलग-अलग याचिकाएं सुनने के बाद अदालत कहा कि वह उन्हें कोई राहत नहीं दे सकती। 'लाइव लॉ' के अनुसार अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हम धारा 482 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं।"