नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह मामला संसद में गुरुवार (19 दिसंबर) को हुई मारपीट से संबंधित है। राहुल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज है। तो सवाल है कि क्या राहुल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।