नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल पर कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। यह मामला संसद में गुरुवार (19 दिसंबर) को हुई मारपीट से संबंधित है। राहुल पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य), 131 (आपराधिक बल का उपयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज है। तो सवाल है कि क्या राहुल पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है।
क्या नेता विपक्ष राहुल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी
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- 29 Mar, 2025
बीजेपी सांसदों ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई है। उसमें कुछ धाराएं गंभीर हैं। क्या मोदी सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखाएगी। संसद परिसर में गुरुवार को जो भी घटना हुई, वो सीसीटीवी में जरूर रेकॉर्ड होगी। लेकिन क्या लोकसभा स्पीकर का दफ्तर उस सीसीटीवी फुटेज को जारी करेगा या बाहर आने देगा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर पांच सौ के नोट की गड्डी पाई गई। सभापति ने आजतक उस सीसीटीवी फुटेज को जारी नहीं किया। जबकि यह मामला भी कम गंभीर नहीं था।

राहुल गांधी