पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस गुरुवार को बेंगलुरु स्थित उनके घर ले गई
इस बीच, यह तथ्य भी सामने आया कि अज्ञात ट्विटर हैंडल अब माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर मौजूद नहीं है। जिसके जरिए जुबैर के खिलाफ शिकायत दिल्ली पुलिस को टैग की गई थी। जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।