सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि मुसलमानों को मस्जिद में वजू करने और नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाए। जहां पर शिवलिंग पाया गया है, उस इलाके की सुरक्षा की जाए। यह व्यवस्था अगली तारीख तक के लिए की जा रही है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी।
ज्ञानवापीः शिवलिंग की सुरक्षा करें, वजू और नमाज की इजाजत हैः सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025
ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिवलिंग की सुरक्षा करने और मस्जिद में वजू औऱ नमाज की इजाजत दी है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 19 मई को होगी।

इससे पहले अदालत ने सॉलिसीटर जनरल से पूछा कि शिवलिंग कहां पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वाराणसी के डीएम इस मामले में सारी सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था वजू और नमाज में बाधा नहीं बनना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से पिछले हफ्ते याचिका दायर की गई थी। याचिका में मस्जिद में उस दौरान चल रहे सर्वे और वाराणसी की एक निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि अब मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को दी जानी थी लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने दो दिन का समय मांगा है। वाराणसी की कोर्ट ने दूसरे कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को शिवलिंग की जानकारी सार्वजनिक करने पर हटा दिया है।
याचिका में कहा गया है कि 2021 में कुछ लोगों द्वारा वाराणसी की एक निचली अदालत में दायर की गई याचिका 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन करती है और यह एक विवाद को जिंदा करने की कोशिश है। बता दें कि इस याचिका पर ही निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था।