सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई का ज़िक्र करते हुए कहा कि धारा 22 और 24 के तहत ऑफ़िशियल सीक्रेट्स एक्ट भी इसके अंदर आता है। इसने कहा कि आरटीआई के तहत ख़ुफिया और रक्षा से जुड़े प्रतिष्ठान भी भ्रष्टाचार और मानवाधिकार से जुड़े मामले में सूचना देने के लिए बाध्य हैं।