महमूदाबाद के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एसआईटी ने प्रोफ़ेसर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए थे और पिछले दस वर्षों की उनकी विदेश यात्राओं के बारे में पूछताछ कर रही थी, जो मामले से जुड़े नहीं थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की खिंचाई की।