मसजिद के इमामों को हर महीने भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने गलत ठहराया है। सीआईसी ने कहा कि यह संविधान का न सिर्फ उल्लंघन है, बल्कि गलत मिसाल बन गया। यह सामाजिक असंतुलन का मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक याचिका पर दिल्ली में मसजिद के इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था।
मसजिद के इमाम को भत्ते पर CIC कई बड़ी बातें कह गए, जरूर पढ़ें
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- 27 Nov, 2022
केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर का मसजिद के इमामों को भत्ता देने पर दिए गए आदेश में उन्होंने कई टिप्पणियां की हैं, जिन पर विवाद भी हो सकता है। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को ही गलत ठहरा दिया है। उन्होंने अपने आदेश की कॉपी केंद्रीय कानून मंत्री को भी भेजने का निर्देश दिया। पढ़िए उनकी टिप्पणियों कोः
