मसजिद के इमामों को हर महीने भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने गलत ठहराया है। सीआईसी ने कहा कि यह संविधान का न सिर्फ उल्लंघन है, बल्कि गलत मिसाल बन गया। यह सामाजिक असंतुलन का मामला बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में एक याचिका पर दिल्ली में मसजिद के इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था।