ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। इस बार नियुक्ति के तौर-तरीक़ों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि एक चयन कमेटी द्वारा चुनी और सिफ़ारिश की गई सूची में से चुनिंदा नियुक्ति क्यों की जा रही है? चयन कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं।
ट्रिब्यूनलों में चुनिंदा नियुक्ति पर केंद्र को SC की अवमानना की चेतावनी
- देश
- |
- 15 Sep, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति को लेकर फिर से केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। इसने सवाल उठाया है कि चुनिंदा नियुक्ति क्यों की जा रही है? पिछले हफ़्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले।

अदालत ने देश भर के विभिन्न न्यायाधिकरणों में की गई नियुक्तियों को लेकर केंद्र को अवमानना कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसने कहा कि अगर जल्द ही सिफ़ारिश की गई सूची से नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं तो वह केंद्रीय अधिकारियों के ख़िलाफ़ अवमानना का मामला शुरू कर सकती है। पिछले हफ़्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेताया था कि वह अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले। उसने सरकार को इन नियुक्तियों के लिए दो हफ़्ते का भी समय दिया है।