मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला छत्तीसगढ़ की जगह अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। ऐसा केंद्र सरकार ने मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भी ऐसा ही कर दिया।
केंद्र की मांग पर SC ने बदला फ़ैसला, जस्टिस श्रीधरन का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में
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- 16 Oct, 2025
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार की मांग पर जस्टिस श्रीधरन का तबादला छत्तीसगढ़ की जगह इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया है। यह निर्णय न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों पर नए सवाल खड़े करता है।

यह निर्णय 14 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम की बैठक में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कॉलेजियम ने कहा, '14 अक्टूबर 2025 को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार के पुनर्विचार अनुरोध पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज श्री जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाए।' यह निर्णय कॉलेजियम की उस प्रक्रिया को दिखाता है, जिसमें सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद तबादला नीतियों में बदलाव किया जा सकता है।