देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने शिक्षण संस्थानों, बस और रेलवे स्टेशनों, खेल परिसरों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों के पास से सभी आवारा कुत्तों को पूरी तरह से हटाकर डॉग शेल्टर (आश्रय गृहों) में भेजने का निर्देश दिया है।
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फिर कड़ा आदेशः सार्वजनिक स्थलों से पूरी तरह हटाएं
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- 7 Nov, 2025

Stray Dogs SC Order Latest: सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों से आवारा कुत्तों को पूरी तरह हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कुत्तों को शेल्टर स्थल में भेजा जाना चाहिए और उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता।



















