सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई के गोरेगांव (पश्चिम) में मोतीलाल नगर कॉलोनियों के निवासियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। इस तरह महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) द्वारा नियुक्त डेवलपर अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के लिए 36,000 करोड़ रुपये के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया। यह प्रोजेक्ट 143 एकड़ में फैले मोतीलाल नगर को आधुनिक आवासीय परिसर में बदलने का लक्ष्य रखता है। मुंबई शहर में कई सारी ऐसी बस्तियों के पुनर्विकास का अभियान चल रहा है। अधिकतर टेंडर अडानी समूह की कंपनी को मिल रहे हैं। इससे पहले धारावी जैसे विवादित प्रोजेक्ट का टेंडर भी अडानी समूह की कंपनी को मिल चुका है।