सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे एक साल के भीतर सभी डायवर्टेड रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को वापस लें। यह आदेश पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों (यानी हार्टीकल्चर के अलावा) के लिए डायवर्ट करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाए।
रिजर्व वन भूमि वापस लेने का आदेश, राज्य एसआईटी बनाकर जांच करेंः सुप्रीम कोर्ट
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- 16 May, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ष के भीतर सभी डायवर्टेड आरक्षित वन भूमि को पुनः प्राप्त करने का आदेश दिया है। इस प्रक्रिया की निगरानी करने तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।
