सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 6 सितंबर को फिर से पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे आपस में मिलकर बातचीत करें और मसले को हल करें। इससे पहले 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की थी। उस समय भी केंद्र से दोनों राज्यों के सीएम की बैठक कराने को कहा था। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने अब मंगलवार को फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी फैसला हो, उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी, 2023 को करेगा।
पंजाब-हरियाणा SYL मसला बातचीत से सुलझाएंः सुप्रीम कोर्ट
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- 29 Mar, 2025

एसवाईएल पानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 6 सितंबर को पंजाब-हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। यह दूसरी बार है, जब अदालत ने इस बात को दोहराया है। जानिए पूरी बात।

एसवाईएल अधूरी पड़ी है

























