क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत के ख़िलाफ़ उनकी पत्नी डॉ. गीतांजली अंगमो द्वारा दायर हेबियस कार्पस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और एन.वी. अंजरिया की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत वांगचुक की 'अवैध और मनमानी' हिरासत को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही उनकी तत्काल रिहाई, स्वास्थ्य जाँच और दवाओं की व्यवस्था की मांग की गई है। लद्दाख में राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुई हिंसक झड़पों के बाद वांगचुक को गिरफ़्तार किया गया है और उन पर 'षड्यंत्र रचने' का आरोप लगाया गया है।
सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई; रिहा होंगे?
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- 5 Oct, 2025
लद्दाख कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। क्या एनएसए के तहत गिरफ्तारी से उन्हें राहत और रिहाई मिलेगी?

सोनम वांगचुक
लद्दाख में 24 सितंबर को लेह में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया था। अनशन के दौरान कुछ लोगों की हालत बिगड़ने पर युवा भड़क गए थे और सड़कों पर निकल आए थे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यालय पर हंगामा हुआ था और इस दौरान बवाल तब बढ़ गया था जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी थी। पुलिस ने बल का प्रयोग किया, पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले चले और गोलियाँ भी चलीं। इसमें चार युवाओं की मौत हो गई थी और कई युवा और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मांग थी- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना। यह अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देती है। झड़पों में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस फायरिंग में हुई इन मौतों ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया।