क्या ईडी जब चाहे और जिसे चाहे उसको नोटिस भेज कर कार्रवाई कर सकता है? हाल के वर्षों में विपक्षी नेताओं के ख़िलाफ़ ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए चर्चा में रहे ईडी को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ़ कर दिया कि वकीलों को उनके मुवक्किलों को दी गई क़ानूनी सलाह के लिए ईडी जैसी जाँच एजेंसियाँ तलब नहीं कर सकतीं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वकीलों को केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 132 के तहत असाधारण परिस्थितियों में ही तलब किया जा सकता है।