पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार शाम एक विशेष सुनवाई में आरोपी पत्रकार भावना किशोर (टाइम्स नाउ) को अंतरिम जमानत दे दी। यह जमानत सोमवार तक मिली है। भावना किशोर के सहयोगी मृत्युंजय कुमार और ड्राइवर परमिंदर सिंह को हालांकि अदालत से कोई राहत नहीं मिली। इन तीन लोगों को अपनी कार से कथित रूप से एक महिला को टक्कर मारने और गाली-गलौज करने के आरोप में लुधियाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन पर एससी-एसटी एक्ट लगा था।
टाइम्स नाउ की रिपोर्टर भावना किशोर को हाईकोर्ट से जमानत
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- 29 Mar, 2025
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शनिवार शाम एक खास सुनवाई में टाइम्स नाउ की पत्रकार भावना किशोर को जमानत दे दी। लेकिन उनके साथी मृत्युंजय और ड्राइवर को जमानत नहीं मिली।

लुधियाना के पुलिस थाने में टीवी पत्रकार भावना किशोर और उनके साथी।