जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद संविधान की अनुच्छेद 35-ए पर प्रशासन के रवैए में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने यह भी कहा है कि निर्वाचित सरकार ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्क रखेगी। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 

राज्यपाल का यह बयान ऐसे समय आया है जब यह आशंका जताई जा रही है कि पुलवामा पर हमले के मद्देनज़र सरकार इस अनुच्छेद को ख़त्म करना चाहती है। कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा में एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ़ के 40 जवान शहीद हो गए, हमले की ज़िम्मेदार पाकिस्तानी आतंकवादी  गुट जैश-ए-मुहम्मद ने ली है। अदालत फ़िलहाल धारा 35-ए से जुड़ी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है। एक याचिक 'वी द सिटीज़न' नामक ग़ैर-सरकारी संगठन ने दायर की है, जिसमें उसने इस अनुच्छेद की संवैधानिक वैधता को ही चुनौती दी है।